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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)




 

● राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य’ कार्य करने के अधिकार से है।

● इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना है।

● इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक हर परिवार के लिए को रोज़गार प्रदान करने से है।


नोट :-  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या एनआरईजीए 42, बाद में इसे “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ‘, एमजीएनआरईजीए के नाम से बदल दिया गया।


विवरण :-


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जो 2 oct 2009 को विधान द्वारा लागू किया गया। 

● यह योजना हर वर्ष में किसी भी ग्रामीण व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिवस 220 रुपये की न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 

● 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना पर केंद्र सरकार ने 40,100 करोड़ रुपए व्यय किया था।

उद्देश्य :-

● महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) का उद्देश्य है सड़कों, नहरों, तालाबों और कुएं जैसी टिकाऊ संपत्तियां बनाना है। 

● इस योजना का उद्देश्य आवेदन करने वाले व्यक्ति के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार प्रदान करना है।


नोट :- यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। 



● मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों (जीपी) द्वारा लागू किया जाता है। 

● ठेकेदारों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

● इस योजना में जल संचयन, सूखा राहत, और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-केंद्रित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।


मनरेगा योजना के लाभार्थी कौन?

● ग्रामीण अकुशल व्यस्क


मनरेगा योजना से लाभ?

● एक वित्तीय वर्ष के भीतर 100 दिन गारंटीकृत भुगतान कार्य


मनरेगा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

● एक रोज़गार पाने का इच्छुक व्यक्ति अपने संबंधित ब्लॉक में इसके लिए आवेदन कर सकता हैं। 

● इस योजना में आवेदन के केवल आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण की आवश्यकता होती है।


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में धारा 17 ग्राम सभा द्वारा कार्य का सामाजिक अंकेक्षण। -

(1) ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी।

(2) ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई योजना के तहत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी।

(3) ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिका, स्वीकृति आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित खातों और कागजात सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।


मनरेगा में प्रमुख हितधारक कौन हैं?


मनरेगा में प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं: मजदूरी चाहने वाले, ग्राम सभा , त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थान , ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय , सिविल सोसाइटी, लाइन विभाग, अभिसरण विभाग, स्वयं सहायता समूह आदि।


वेतन का भुगतान किस आधार पर (मासिक, साप्ताहिक या दैनिक) किया जाएगा?


दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा।


बाल देखभाल की सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाओं के लिए मजदूरी क्या है?


इस प्रकार की महिलाओं को प्रचलित मजदूरी दर के बराबर का भुगतान किया जाता है।

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